
नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू होने वाली GST पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विशाखापट्टनम में ‘नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स’ पर आयोजित एक इवेंट में कहा कि (GST) में किए गए सुधारों से देश के आम लोगों को बेहद फायदा प्राप्त होगा और भारत की इकोनॉमी में कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का योगदान होगा जिस वजह से देश की आम जनता के पास पैसे की बचत ज्यादा होगी !
दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को विशाखापट्टनम में ‘नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स’ पर आयोजित एक इवेंट में उपस्थित थीं जहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि GST दरों में कटौती से देशवासियों को 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम है और आम जनता के लिए एक तोहफा।
GST 12% वाले 99% सामान अब 5% टैक्स स्लैब में
वित्त मंत्री ने बताया कि यह बदलाव गरीबी कम करने में मदद करेंगे और 22 सितंबर के बाद मिडिल क्लास परिवार के लिए बहुत फायदेमंद तोहफा बनेगा जो कि
- GST के 12% स्लैब में शामिल 99% सामान अब 5% टैक्स दायरे में आ गए हैं ।
- साथ ही 28% टैक्स स्लैब वाले 90% सामान अब 18% के दायरे में हैं।
GST से रेवेन्यू में बढ़ोतरी

2025 से GST लागू होने के बाद अब तक इसका रेवेन्यू बढ़कर 22.08 लाख करोड़ रुपए हो गया है ! वित्त मंत्री ने बताया है की इसके अलावा GST टैक्सपेयर्स की संख्या भी 65 लाख से बढ़कर 1.51 करोड़ हो गई है। यह दर्शाता है कि GST ने न केवल रेवेन्यू बढ़ाया, बल्कि टैक्सपेयर्स का आधार भी मजबूत किया है ।
GST मिडिल क्लास परिवार के लिए तोहफा
आम जनता के लिए फायदे वाली महत्व यह रहेगा की इससे जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू के साथ AC, कार जैसी और भी चीज के भाव सस्ते होंगे। क्यों कि अब GST के 4 की जगह केवल दो स्लैब होगे 5% और 18% GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी सार्वजनिक तौर पर साझा की।
सीतारमण ने बताया था कि स्वास्थ्य और सेवा से जुड़ी हुई चीजों को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा जैसे की
- दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम GST फ्री होंगे।
- वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा।
- 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री रहेगी
GST का दर कहां बढ़ाया उसे पर भी उन्हें चर्चा की सीतारमन ने कहा लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% GST लगेगा। जिसमें मध्यम और बड़ी कारें, 350cc से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगे
22 सितंबर से लागू होंगी GST की नई दरें

वित्त मंत्री ने बताया था कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन, यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि, तंबाकू वाले सामान पर नई 40% GST दर अभी लागू नहीं होगी।
इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है।
सीतारमण ने यह भी दावा किया कि GST सुधारों से मिलने वाला लाभ देश में कई इंडस्ट्री को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि यानी इंसेंटिव अमाउंट से 10 गुना ज्यादा है।