अब आम नागरिकों को एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है दरअसल 22 सितंबर से GST में बदलाव हुआ है जिससे कई रोजमर्रा की वस्तुओं के दामों में गिरावट आई भारत में अब केवल दो स्लैब में जीएसटी लगेगा 5% या 18%। सरकार ने 3 सितंबर को बताया कि टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे पनीर, घी और साबुन-शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे।
GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। जो 3 सितंबर को हुई थी जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST में किए गए बदलाव की जानकारी दी । बताया कि GST के 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब को घटाकर दो कर दिया है। अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब होगा।
- वहीं कुछ चीजों के टैक्स को बढ़ा दिया गया है जैसे की इसके तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसे बड़ी कारें, याट और पर्सनल इस्तेमाल के लिए विमान पर 40% का स्पेशल टैक्स
- कुछ सामान पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा उन में शामिल है अभी तंबाकू को छोड़कर नई दरें सभी सामानों पर 22 सितंबर से लागू हो चुकी है।
GST 2.0 किस-किस पर हुआ बदलाव

- जब हम घर बनाते हैं तो उसने सीमेंट की उत्पादन ज्यादा आता है इस पर अभी तक टैक्स 28% लगता था लेकिन सरकार ने इसको भी बदलकर कर 18% कर दिया गया है , जिससे घर बनाने या मरम्मत का खर्च कम होगा।
- वहीं TV, AC जैसे इलेक्ट्रिकल सामान पर टैक्स भी काम किया है जहां इस पर अभी तक 28% टैक्स लगता था जो अब घटकर 18% हो गया है। इससे इनके दामों में भी गिरावट रहेगी।
- सरकार ने स्वास्थ्य जुड़ी महंगी दवाइयां पर भी टैक्स खत्म कर दिया है जिसमें 33 जरूरी दवाइयां शामिल है और खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा ।
- वही छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर अब 28% की जगह 18% टैक्स लगेगा जिससे उनकी कीमतों में भी गिरावट रहेगी और ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% हुआ, जिससे ये सस्ते होंगे।
किन चीजों पर नहीं बदली GST
दरअसल कुछ चीजों पर GST का बदलाव नहीं किया गया है उन पर पहले भी वही टैक्स था और अभी भी !
- जेसे की ताजा फल-सब्जियां, दूध, खुला आटा, ब्रेड, रोटी, पराठा। ये पहले से ही जीरो रेटेड थे और अब भी वही हैं।
- 5% स्लैब – इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) जैसे इलेक्ट्रिक कारें। इनपर पहले भी 5% GST था अब भी यही रहेगा।
- 3% स्लैब – सोना, चांदी, हीरा और महंगे पत्थर। पहले GST 3% था, अब भी 3%। ये एक स्पेशल स्लैब है।
- 18% स्लैब – ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो पहले से 18% में थे जैसे- मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर।
GST 2.0 मे क्या-क्या हुआ महंगा
सरकार द्वारा इस GST बदलाव में कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ाया है जिससे उनकी कीमतों महंगी हो गई है जैसे शौक के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजों पर 40% टैक्स का नया स्लैब बना दिया गया है। इसमें पान मसाला, तम्बाकू जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं लेकिन सिगरेट, तंबाकू उत्पाद (जैसे गुटखा, बीड़ी, पान मसाला) ये अभी भी 28% + कंपनसेशन सेस पर रहेंगे, जब तक कंपनसेशन लोन क्लियर न हो जाएं। बाद में यह 28% से 40% में शिफ्ट होंगे इनकी कीमतों में अभी कोई बदलाव नहीं होगा
इनके अलावा कुछ कार और बाइक्स भी 40% टैक्स के दायरे में आएंगी। हालांकि ये गाड़ियां महंगी नहीं होंगी। पहले इनपर 28% GST के साथ 17% तक सेस लगता था। यानी, कुल टैक्स 45% था, जो घटकर 40% हो गया है।
दुकानदारों के पुराने स्टॉक का क्या होगा

सरकार ने 3 सितंबर को बताया था कि 22 सितंबर से जीएसटी में बदलाव कर दिया जाएगा जिसमें 20 दिन का ही फर्क था लेकिन देश में कई ऐसे दुकानदार व्यापारी हैं जिनके पास पहले से ही सामग्रियों का स्टॉक रखा रहता है तो उसे पर भी सरकार ने साफ संकेत देते हुए कहा है कि कि पुराने स्टॉक पर भले ही MRP ज्यादा हो, लेकिन ये सामान भी नए रेट के हिसाब से ही मिलेंगे। ग्राहकों को घटाई गई GST दरों का फायदा देना होगा।
वहीं, स्वास्थ्य से जुड़े दवाओं के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 12 और 13 सितंबर के अपने आदेशों में कहा है कि-दवा बनाने और बेचने वाली सभी कंपनियों को दवाओं, फॉर्मुलेशन और मेडिकल डिवाइसेज की MRP अपडेट करनी होगी।GST बदलाव के बाद रिवाइज प्राइस लिस्ट डीलर, रिटेलर, स्टेट ड्रग कंट्रोलर और सरकार को देना होगा, ताकि कस्टमर्स को दिखाई जा सके।
दुकानदार GST कटौती का फायदा नहीं दिया तो होगी जुर्माना और जेल
अगर दुकानदार GST बदलाव का फायदा ग्राहकों को नहीं देता है तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। दोषी दुकानदारों पर जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है।
- नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-11-4000 पर शिकायत कर सकते हैं।
- CBIC की GST हेल्पलाइन 1800-1200-232 पर भी कॉल कर सकते हैं।
नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं।वेबसाइट पर शिकायत में बिल की कॉपी, दुकानदार का नाम, पता देना होगा।
GST 2.0 में होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट, सिनेमा टिकट भी सस्ते होंगे
होटल के कमरों की बुकिंग, ब्यूटी और सेहत से जुड़ी सर्विसेज पर GST 18% से कम करके 5% कर दिया गया है। वहीं 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर 5% टैक्स लगेगा, जो पहले 12% था। 100 रुपए से ज्यादा की टिकटों पर 18% GST लगेगा।

- होटल के कमरों, जिनका किराया 1000 रुपए से कम है वो अब भी टैक्स फ्री रहेंगे।
- ₹1000 से ₹7500 के होटल रूम पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- प्रीमियम होटल्स, जिनका किराया 7500 रुपए से ज्यादा है उनपर 18% GST लगेगा।
फ्लाइट टिकट
वहीं हवाई यात्रा में इकोनॉमी क्लास सस्ती और बिजनेस क्लास का किराया महंगा होगा। फर्स्ट क्लास में कोई बदलाव नहीं होगा।। इकोनॉमी क्लास पर पहले 12% जीएसटी लगता था। इसे घटाकर 5% कर दिया है। बिजनेस क्लास का GST 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है।
आम जनता का होगा फायदा
GST बदलाव से कई घरेलू समान के दाम कम हो जाएंगे जैसे साबुन-शैंपू जैसे डेली इस्तेमाल होने वाले सामान, खाने-पीने की चीजें, के बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान और कारें के वी दाम काफी कम हो गए हैं। वही वही लाइफ और हेल्थ इश्योरेंस पर लगने वाले 18% टैक्स को भी 0 कर दिया गया है यह सारी चीज आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है जिससे इसके बाद बदलाव से आम जनता को बेहद फायदा मिलेगा